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सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों को दी बड़ी राहत, आयकर में छूट से होगी बड़ी राहत Income Tax Benefit

Income Tax Benefit हम सभी जानते हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार अपनी ... Read more

Income Tax Benefit हम सभी जानते हैं कि मध्यम वर्ग के परिवार अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा करों में चुकाते हैं, जिससे उनकी बचत और खर्च की योजनाओं पर असर पड़ता है लेकिन इस बार, अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कई राहतें प्रदान की हैं, जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगी।

इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि नए वित्तीय वर्ष में मध्यम वर्ग को कौन-कौन से लाभ मिलेंगे हम आयकर स्लैब में हुए बदलाव, टीडीएस/टीसीएस में मिली राहत, और अन्य कर संबंधित प्रावधानों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपकी बचत को बढ़ाने में सहायक होंगे।

आयकर स्लैब में बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है अब, 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा इसके साथ ही, 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण वेतनभोगी आयकरदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाती है।

स्लैब दरों में की गई कटौती और दी गई छूट के परिणामस्वरूप, मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कर का बोझ कम होगा, जिससे उनके हाथों में अधिक धनराशि उपलब्ध होगी यह अतिरिक्त धनराशि घरेलू उपभोग, बचत, और निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

टीडीएस/टीसीएस में मिली राहत

सरकार ने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) की दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए भी कदम उठाए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है इसी तरह, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है इसके अलावा, आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक कर दिया गया है, और अब यह छूट टीसीएस प्रावधानों पर भी लागू होगी।

अन्य कर संबंधित प्रावधान

सरकार ने करदाताओं के लिए और भी सुविधाएं प्रदान की हैं अब, किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी गई है इसके अलावा, करदाताओं को स्वामित्व वाली दो संपत्तियों के वार्षिक मूल्य के लाभ की अनुमति बिना किसी शर्त के प्रदान की गई है, जिससे उन्हें अतिरिक्त कर लाभ मिलेगा।

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